अब यूपी में लव जिहाद की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, होगी उम्रकैद, योगी सरकार ने दोगुनी की सजा!
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- Updated: 30 July, 2024 06:32
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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त हो गई है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी गैरकानूनी धार्मिक धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया है। इसके तहत अब 'लव जिहाद' के लिए आजीवन कारावास की सजा होगी। सरकार ने कई अपराधों में सजा को दोगुना कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़ा विधेयक मंगलवार (30 जुलाई) को यूपी विधानसभा में पास हो सकता है। लव जिहाद के तहत नए अपराधों को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी की गई है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। अब इस कानून को और सख्त बनाने के लिए सोमवार (29 जुलाई) को विधानसभा में अध्यादेश पेश किया गया। अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान था।
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