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इटावा के मशहूर मौलाना जर्जिस रेप केस में दोषी : साढ़े छह साल पहले वाराणसी में दर्ज हुआ था; कोर्ट कल सुनाएगा सजा.....VARANASI


                                                               इटावा के मौलाना जर्जिस 

इटावा के मौलाना जर्जिस को वाराणसी की अदालत ने रेप समेत अन्य आरोपों में दर्ज मामले में दोषी करार दिया है, इटावा के मशहूर मौलाना जर्जिस को वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साढ़े छह साल पुराने रेप, ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट मौलाना जर्जिस को कल सजा सुनाएगी. मौलाना जर्जिस के खिलाफ यह मामला 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था।



केस दर्ज कराने वाली पीड़िता के मुताबिक मौलाना जर्जिस बहस करने वाराणसी आया करते थे. उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। बहस के दौरान ही उनका परिचय मौलाना जर्जिस से साल 2013 में हुआ था। तभी उन्होंने उन्हें होटल में बुलाया।


मौलाना जारजिस ने होटल में उसके साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद मौलाना जारजिस ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार रेप और बदसलूकी की. 19 नवंबर 2015 को मौलाना जर्जिस उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।


विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। कई मिन्नतों के बाद भी मौलाना जर्जिस ने उससे शादी नहीं की तो उसने वाराणसी के एसएसपी को अर्जी देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी. एसएसपी के निर्देश पर मौलाना जर्जिस के खिलाफ जैतपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है.


जेल भेजे गए मौलाना


अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता व 4 गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को दुष्कर्म समेत अन्य आरोप में दर्ज मामले में दोषी करार दिया है. मौलाना जर्जिस को दोषी ठहराते ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल कोर्ट सजा पर सुनवाई करेगी।

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