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थाना अतरसुइया के द्वारा तेजी से सफल पैरवी के कारण नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अपराधी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000/- रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा !

थाना अतरसुइया के द्वारा तेजी से पैरवी के कारण नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले  अपराधी  को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000/- रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा !





थाना अतरसुइया क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22.12.2014 को एक नाबालिग बालिका उम्र 14 वर्ष के साथ दुष्कर्म व हत्या करने की जघन्य घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अतरसुइया में मु0अ0सं0 183/2014 धारा 376/302 भादंवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था दौराने विवेचना अभियुक्त सूरज निषाद पुत्र तुलसी निषाद नि0 367 ककरहा घाट थाना अतरसुइया प्रयागराज का नाम प्रकाश में आया, जिसमें अभियुक्त केन्द्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध था । 


अभियोग की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, थाना अतरसुइया पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी कर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर  न्यायालय के समक्ष गवाही कराए जाने के फलस्वरूप दिनांक 21.03.2023 को  न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज निषाद पुत्र तुलसी निषाद नि0 367 ककरहा घाट थाना अतरसुइया प्रयागराज को दोषी ठहराते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000/- रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया । 

दोषी अभियुक्त का विवरण-

सूरज निषाद पुत्र तुलसी निषाद नि0 367 ककरहा घाट थाना अतरसुइया प्रयागराज 

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 183/2014 धारा 376/302 भादंवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना अतरसुइया कमिश्नरेट प्रयागराज

पैरोकार का नाम- 

हे0का0 फैयाज अहमद व हे0का0 अनुपम श्रीवास्तव, थाना अतरसुइया कमिश्नरेट प्रयागराज !


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