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Friday 04 Apr 2025 5:14 AM

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नियुक्त होंगे एडवोकेट कमिश्नर, मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने


 

प्रयागराज. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजने संबंधी अर्जी पर गुरुवार दोपहर दो बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस मयंक जैन की बेंच ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है. बता दें, बेंच कुल 18 सिविल मुकदमों पर सुनवाई कर रही है.


पूजा स्थल अधिनियम के तहत मुकदमे की स्थिरता पर आपत्तियां उठाई गईं। कोर्ट कमिश्नर भेजने को लेकर मंदिर पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है.

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो पूरे सर्वे की निगरानी करेगा.

'यह कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है'

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर से (शाही ईदगाह मस्जिद का) सर्वे कराने की मांग की थी. 18 दिसंबर को रूपरेखा तय की जाएगी. मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी गई हैं'' ...यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है।”

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