काशी के ज्ञानवापी मामले में HC का फैसला सुरक्षित, जानिए ASI के सर्वे संबंधी आदेश ...!
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- बातें धर्म की.....
- Updated: 9 December, 2023 12:24
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वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और एएसआई सर्वे मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई पूरी हुई. शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और मंदिर पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं.
प्रयागराज. वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और एएसआई सर्वे मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई पूरी हुई.
शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और मंदिर पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं. ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर मामले की पोषणीयता से संबंधित हैं। 1991 के इस मामले में विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने और वहां पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है।
एएसआई सर्वे से दो याचिकाएं ....
दो याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ हैं। जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने पहले इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने से पहले ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने केस अपने पास ट्रांसफर कर लिया. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने नवंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद मामले की सुनवाई की।
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