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Saturday 12 Apr 2025 7:07 AM

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हाई कोर्ट ने बचाया छात्रा का जीवन, जानें कैसे ? मिली बड़ी राहत!


 

छुट्टी के दिन में भी सुनवाई की इलाहाबाद हाईकोर्ट नें !

 प्रयागराज। कम उपस्थिति के कारण नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा में बैठने से रोकी गई छात्रा सान्या यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वह गुरुवार 16 नवंबर को होने वाली पूरक परीक्षा में शामिल हो सकेंगी। एमबीए (मीडिया मैनेजमेंट) के छात्र ने बुधवार को याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से उपस्थिति कम हुई है.







अगर वह फेल हो जाती है तो वह भारी मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन अगर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो उसका छह महीने का समय बर्बाद हो जाएगा। छुट्टी के बावजूद प्रधान न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत दिन में साढ़े तीन बजे बैठी. कोर्ट ने छात्रा सान्या को 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होने वाली पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया और कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.



बुधवार को अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में याचिका दायर कर मामले को जरूरी बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. इस पर चीफ जस्टिस छात्र के भविष्य को देखते हुए खुद सुनवाई के लिए बैठे. याची का कहना है कि उसने हर क्लास की है। उनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत है लेकिन पोर्टल पर कम उपस्थिति दर्शाए जाने के कारण उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है।


अगर वह परीक्षा में शामिल नहीं हुई तो उसका छह महीने का समय बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह यूनिवर्सिटी को भारी मुआवजा देने को तैयार है. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला यूनिवर्सिटी और छात्र के बीच का है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. यूनिवर्सिटी के वकील ने बताया कि आज ऑफिस बंद होने के कारण उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतनी देरी हो गई है कि अब एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकता.


कोर्ट ने कहा, हर परीक्षा छात्र के लिए महत्वपूर्ण है. अदालत ने दस्तावेजों और विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुरुवार की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील सही नहीं पाई गई तो वह यूनिवर्सिटी को मुआवजा देगी. मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

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