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Saturday 12 Apr 2025 7:27 AM

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"3" से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ', असम सरकार का अहम फैसला!

असम के  सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा की है। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई शर्तें जोड़ी हैं।

महिलाओं के लिए असम सरकार की योजना, 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगा लाभ '3 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ', असम सरकार का फैसला

असम सरकार योजना: असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजना में कुछ नई शर्तें लागू की हैं। इसमें एक महिला के बच्चों की संख्या की सीमा जोड़ दी गई है। यदि सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं किसी वित्तीय योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो उनके तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों तक है।


गुरुवार (11 जनवरी) को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) की घोषणा करते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि धीरे-धीरे राज्य सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं में ऐसे जनसंख्या मानदंड लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2021 में उनकी घोषणा के अनुरूप है.


इन जनजातियों को मिली छूट

हालांकि, एमएमयूए योजना के मानदंडों में कुछ समय के लिए ढील दी गई है और एसटी दर्जे की मांग कर रहे मोरन, मोटोक और 'चाय जनजातियों' पर चार बच्चों की सीमा भी लागू कर दी गई है, उन्होंने कहा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित होने में मदद करना है।


'महिलाएं कर सकेंगी बिजनेस'

सरमा ने कहा कि इस योजना को बच्चों की संख्या से जोड़ा गया है ताकि महिलाएं पैसे का उपयोग अपना व्यवसाय स्थापित करने में कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के चार बच्चे हों तो उसे पैसे खर्च करने का समय कहां मिलेगा, बिजनेस करने का समय कहां मिलेगा? वह बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहेंगी.

इन शर्तों को भी पूरा करना होगा

बच्चों की संख्या की एक सीमा के अलावा, लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। यदि उनके पास लड़कियाँ हैं, तो उन्हें उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। यदि लड़की स्कूल जाने की उम्र में नहीं है, तो महिलाओं को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि समय आने पर उसे स्कूल में नामांकित किया जाएगा। साथ ही, पिछले साल सरकार के वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत जो पेड़ लगाए थे, उन्हें जीवित रखना होगा।

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