कोविड-19 नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत!
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- Updated: 6 December, 2023 12:19
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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के दादरी थाने में फरवरी 2022 में दर्ज मामले में पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अखिलेश यादव की याचिका पर दिया है.
दरअसल, अखिलेश पर बिना इजाजत लिए कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप है. मजिस्ट्रेट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने बहस की। उनका कहना है कि धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है. पुलिस को आरोप पत्र दायर करने का अधिकार नहीं है. साथ ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई सही नहीं है.
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