सुंदर भाटी समेत तीन को जमानत दोहरे हत्याकांड में , किन पहलुओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश?
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- Updated: 10 November, 2023 14:42
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प्रयागराज। ग्रेटर नोएडा के चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी सुंदर भाटी, ऋषिपाल और सिंहराज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है.
इसके साथ ही कोर्ट ने शूटर विकास समेत सात अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सभी आरोपियों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सभी आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
जानें ये है पूरा मामला
घटना 8 फरवरी 2015 की है। नोएडा के नियाना गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में हरेंद्र नागर और भूदेव शर्मा की मौत हो गई थी। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विचारोपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर ने 5 अप्रैल 2021 को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की गई। बहस के दौरान आधार यह लिया गया कि हत्या का कारण गोली लगना बताया गया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार नहीं किया.
रिहा करने का आदेश जमानत पर
सुंदर भाटी के आपराधिक इतिहास के सवाल पर कहा कि 52 आपराधिक मामलों में से 37 मामलों में वह कोर्ट से बरी हो चुका है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुंदर भाटी, ऋषिपाल और सिंहराज को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए और शूटर योगेश, विकास पंडित, अनूप भाटी और नामजद आरोपी दिनेश भाटी, यतींद्र चौधरी, सोनू, बाबा उर्फ शेर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। . इसे करें।
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