नहीं मिली राहत सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मामले में महुआ मोइत्रा को, हाई कोर्ट से मिला झटका!
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- Updated: 19 January, 2024 11:26
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लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित की गईं तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में मिले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने गुरुवार (जनवरी 18, 2024) को खारिज कर दिया. मोइत्रा ने संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को कई नोटिस के बाद उन्हें आवंटित सरकारी बंगला तुरंत खाली करने को कहा गया है।
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