फर्जी रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुआट्स अफसरों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, फंसाने का आरोप!
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- Updated: 20 December, 2023 15:32
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प्रयागराज. शुआट्स की पूर्व कर्मचारी सरोज कुमारी द्वारा शुआट्स के कुलपति और अन्य के खिलाफ हमीरपुर जिले में दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 305/2023 में सुप्रीम कोर्ट ने शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है.
शुआट्स पीआरओ द्वितीय ब्रिजेश पांडे
शुआट्स पीआरओ द्वितीय ब्रिजेश पांडे ने बताया कि शुआट्स में संविदा पर कार्यरत सरोज कुमार को एक व्यक्ति से 5.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का दोषी पाया गया, जिसके बाद सरोज कुमारी की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई.
कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बिहारी लाल
दबाव बनाने के लिए सरोज कुमारी ने शट्स के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन और बलात्कार का झूठा और निराधार आरोप लगाते हुए हमीरपुर जिले के बिवार थाने में एफआईआर संख्या 305/2023 दर्ज कराई।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका संख्या 16557/2023
इस संबंध में शुआट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका संख्या 16557/2023 दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने शट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
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