केंद्र सरकार के नए ‘‘हिट एंड रन” कानून पर देशभर में मचे बवाल को लेकर किया बडा ऐलान कि ये नियम अभी लागू नहीं होगा 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए ‘‘हिट एंड रन” कानून पर देशभर में मचे बवाल को लेकर किया बडा ऐलान कि ये नियम अभी लागू नहीं होगा 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा।
ट्रक व निजी बसों चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन देशभर में चक्काजाम कर जबरदस्त विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग बुलाई।
विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन
विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस के साथ बैठक किया ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जाए और आम लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने नए दंड कानून में कड़े ‘हिट-एंड-रन’ प्रावधान पर निराशा व्यक्त की।
10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की मैराथन मीटिंग के बाद यह ने किया बडा ऐलान कि ये नियम अभी लागू नहीं होगा। 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा,बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवर बंधुओं से काम पर लौटने की अपील की।
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