पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल की जेल, 10 लाख रुपये जुर्माना,आय से अधिक संपत्ति मामले में!
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी
कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई तो छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पिछले कई महीनों से लंबित मामले की हर दिन सुनवाई हो रही थी. राम सुभग राम ने 23 नवंबर 2012 को मुट्ठीगंज थाने में राकेश धर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें जांच शुरू हुई और फिर निगरानी विभाग को जांच सौंपी गयी. जांच के बाद निगरानी विभाग ने वाराणसी सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया. मामले की आगे भी जांच की गई जिसमें अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई.
सत्र न्यायालय, वाराणसी
सत्र न्यायालय, वाराणसी ने संज्ञान लिया था और मामले में कार्यवाही शुरू की थी। जब राज्य में माननीय विशेष न्यायालय का गठन हुआ तो यह मामला इस विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
आरोप ये है
आरोप है कि 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच वह उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर लोक सेवक थे. इस अवधि के दौरान, उन्होंने आय के सभी स्रोतों और वैध स्रोतों से 49,49,928 रुपये कमाए और इस अवधि के दौरान, संपत्ति अधिग्रहण और रखरखाव पर 2,67,08,605 रुपये खर्च किए गए, जो आय से 2,17,58,677 रुपये अधिक है। जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध है। श्रेणी में आता है.
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