मुख्तार के बेटे और साले की जमानत रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंची सरकार! विधानसभा चुनाव में दिया था विवादित बयान !
सरकार मुख्तार के बेटे और साले की जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंची.
प्रयागराज। विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के मामले में गैंगस्टर के आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और बहनोई शहजाद अनवर की जमानत रद्द करने के लिए सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अदालत ने दोनों को सुनवाई की अगली तारीख 21 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
मऊ में केस दर्ज किया गया था अब्बास अंसारी के खिलाफ
राज्य सरकार की याचिका पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की. अब्बास अंसारी ने 2022 विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था. अब्बास के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास को जमानत दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. मुख्तार अंसारी के बहनोई अनवर शहजाद के खिलाफ मऊ के दक्षिणी टोला में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में अनवर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे चुनौती दी है.
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