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वन नेशन-वन इलेक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी का समिति को लिखा पत्र, कह दी ये बड़ी बात !

आखिर  चिट्ठी में क्या लिखा?

हैदराबाद के सांसद ने उच्च स्तरीय समिति के सचिव नितेन चंद्रा को संबोधित पत्र में लिखा, "मैं, एक संसद सदस्य और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष के रूप में, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं।" एक देश एक चुनाव. मैं आपको ऐसा करने के लिए लिख रहा हूं. मैंने संवैधानिक कानून पर आधारित प्रस्ताव पर अपनी ठोस आपत्तियां संलग्न की हैं। इन्हीं आपत्तियों से 27 जून, 2018 को भारत के विधि आयोग को भी अवगत कराया गया, जब उसने इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। मैंने इस मुद्दे पर 12 मार्च, 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स के लिए मेरे द्वारा लिखा गया एक लेख भी संलग्न किया है।


'चर्चा किस बात पर केन्द्रित थी 

असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी आपत्तियां - प्रारंभिक और मूल दोनों - एचएलसी के समक्ष दोहरानी होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे पर हर परामर्श ने लोकतंत्र में कानून बनाने की पहली आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है, यह उचित ठहराते हुए कि एक नीति क्यों बनाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से कोई औचित्य नहीं दिया गया है, न ही संसदीय स्थायी समिति, नीति आयोग या विधि आयोग ने यह प्रदर्शित किया है कि ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता क्यों है। इसके बजाय चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। "


'यह समस्या की तलाश में एक समाधान है'


ओवैसी ने लिखा, “दुर्भाग्य से, एचएलसी के संदर्भ की शर्तों में भी यही दोष मौजूद है। स्थायी आधार पर एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उचित कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पता नहीं लगाया गया है कि क्या भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसे मूलभूत परिवर्तन संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हैं। यह किसी समस्या की तलाश में एक समाधान है।

चुनाव महज़ औपचारिकता नहीं'

एआईएमआईएम प्रमुख ने लिखा, "मैं दोहराना चाहूंगा कि चुनाव महज औपचारिकता नहीं है। मतदाता रबर स्टांप नहीं हैं। चुनावी लोकतंत्र वह स्तंभ है जिस पर भारत की संवैधानिक इमारत खड़ी है। चुनाव प्रशासनिक सुविधा जैसे कमजोर विचारों के अधीन नहीं हो सकते हैं।" या आर्थिक व्यवहार्यता। यदि संवैधानिक आवश्यकताओं को वित्तीय या प्रशासनिक विचारों के अधीन किया गया, तो इसके बेतुके परिणाम होंगे। क्या लागत के कारण स्थायी सिविल सेवाओं या पुलिस को समाप्त कर देना चाहिए? क्या लंबित मामलों के कारण न्यायाधीशों की भर्ती रोक दी जानी चाहिए?


अंत में, उन्होंने लिखा, "मैं एचएलसी से अपने निष्कर्ष को विधिवत दर्ज करने का आग्रह करता हूं कि एक साथ चुनाव न तो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य, आवश्यक और न ही व्यवहार्य हैं।"

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