श्रीकृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह की भूमि अधिग्रहण की मांग पर चार पर सुनवाई!
हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग
प्रयागराज : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद समेत पूरी जमीन का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अब चार सितंबर को सुनवाई होगी।
याचिका पर मांगी जानकारी
बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जानकारी मांगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की वकील महक माहेश्वरी हैं.
शाही ईदगाह परिसर
उनका कहना है कि 13.37 एकड़ कृष्ण जन्मभूमि भूमि में से 11.37 एकड़ जन्मभूमि मंदिर और बाकी दो एकड़ जमीन शाही ईदगाह को सौंपना गलत है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की भी मांग की गई है. यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का रखा.पक्ष
याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां शाही ईदगाह है, वहां द्वापर युग में कंस की जेल थी. इसी में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा.
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