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Saturday 12 Apr 2025 6:51 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पत्नी भले ही कमा रही हो, फिर भी पति गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता।



जाने खबर विस्तार से 


 प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी भले ही कमा रही हो, फिर भी गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बूढ़े माता-पिता, पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का मामला वर्षों से लंबित है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी हो रही है, मुकदमों का फैसला समय पर नहीं हो रहा है। इससे जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा रहा है।


कोर्ट ने कहा, अदालतों का काम दिव्य है. लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून का शासन स्थापित करना अदालतों की जिम्मेदारी है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने मुजफ्फरनगर की पारुल त्यागी की याचिका का निस्तारण कर दिया है, जो 22 अगस्त 2017 से अब तक 39 तारीखों तक भरण-पोषण का इंतजार कर रही थीं।


 भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश 20 हजार रुपये प्रतिमाह

फैमिली कोर्ट ने पति गौरव त्यागी को 20 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। निष्पादन न्यायालय इसे लागू करने में सक्षम नहीं है. कोर्ट ने राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जिला जजों को फैमिली कोर्ट के जजों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है.


वर्कशॉप चलाने के निर्देश बार एसोसिएशन के सहयोग से 

कोर्ट ने कहा है कि जो जज रजनेश केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वे अपनी रिपोर्ट महानिबंधक को भेजें. महानिबंधक को अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश को भेजनी चाहिए। इसे लापरवाह न्यायाधीश के सेवा रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।



जिला न्यायाधीशों को पारिवारिक अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए और एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश को गंभीर जटिल मामलों को जिला निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बार एसोसिएशन के सहयोग से कार्यशालाएं भी चलाएं। इसमें वकीलों को केस तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाए और जागरूकता अभियान चलाए जाएं।


 आय पर्याप्त है या नहीं कोर्ट देखेगा

कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव समेत सभी जिला जजों, मुख्य न्यायाधीशों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजने का आदेश दिया है.कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर पत्नी कमा रही है तो सिर्फ इसी आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत देखेगी कि उसकी आय जीवनयापन के लिए पर्याप्त है या नहीं?


 हाईकोर्ट की शरण ली पत्नी ने

पति ने कहा कि पत्नी ने आईआईटी पास कर लिया है और वह जीविकोपार्जन कर सकती है। पत्नी ने बताया कि वह बेरोजगार था. वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। इसलिए पति से भरण-पोषण भत्ता दिलाया जाए।पत्नी के आवेदन पर पारिवारिक न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत 20,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया. इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो पत्नी ने धारा 128 के तहत भत्ते के लिए आवेदन किया। जब भुगतान नहीं हो सका तो उसने हाई कोर्ट की शरण ली।

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