अतिक्रमण को राष्ट्रीय क्षति बताने वाले मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब , 28 नवंबर को होगी सुनवाई!
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 23 October, 2023 07:29
- 476
प्रयागराज. प्रयागराज के कैंट थाने समेत प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों के सामने सड़क पर सीज किए गए दोपहिया और चार पहिया वाहनों की कतार को लेकर हुए अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.
अधिवक्ता हाईकोर्ट शुभम अग्रवाल ने पत्र भेजकर पुलिस पर सार्वजनिक सड़क को कबाड़खाना बनाने की शिकायत की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका माना है और सरकार को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय क्षति बताया अतिक्रमण को
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता शुभम अग्रवाल के पत्र में दुर्घटनाओं और अपराधों में जब्त वाहनों को सड़क पर रखकर अतिक्रमण करने को राष्ट्रीय क्षति बताया गया है. बताया गया है कि पुलिस के पास ऐसे जब्त वाहनों को डंप करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है. इसके चलते सड़कों पर वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं। पत्र में सरकार को इस संबंध में उचित कदम उठाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है.
Comments