श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला: सभी लंबित मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश; चलेगा ट्रायल!
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 27 May, 2023 15:20
- 1201
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी. जिला जज से सभी मामलों की सूची भी मांगी गई है।
इसी याचिका पर तीन मई को हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। उस समय याचिका की मंजूरी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कुल 13 मुकदमे चल रहे हैं. यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने दिया है.
याचिकाकर्ताओं ने कहा था- मामला राष्ट्रीय महत्व का है
इससे पहले इस मामले की सुनवाई में प्रतिवादी पक्षकारों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) ने अपना जवाब दाखिल किया था.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर स्थानांतरण याचिका में कहा गया है कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए सभी केस एक ही कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किए जाएं।
HC राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुनवाई कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शाश्वत आनंद के अनुसार, सीपीसी की धारा 24 में प्रावधान है कि यदि कोई मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे उच्च न्यायालय में चलाया जा सकता है।
हरि शंकर जैन ने तबादला याचिका दाखिल की थी
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर पहली याचिका दायर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और हरि शंकर जैन का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है. मैंने 25 सितंबर 2020 को एक सिविल दावा किया था।
इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर विवादित ढांचे को हटाने की प्रार्थना की गई। यह दावा पहले खारिज कर दिया गया था। बाद में जिला जज और फिर हाईकोर्ट ने इसे मान लिया। इस बीच, मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की।
Comments