Amrit Bharat Logo

Saturday 12 Apr 2025 7:00 AM

Breaking News:

सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं से पूछा उनका आपराधिक इतिहास:कहा- इस बात की घोषणा दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं सभी सरकारी वकील

प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ दोनों जगहों पर कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। सरकार ने इस संबंध में 25 मई 2022 को शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी अधिवक्ताओं से उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाय।

सभी वकीलों से दो दिन के भीतर मांगी जानकारी

इस शासनादेश के अनुपालन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी सरकारी वकील को दो दिनों के भीतर अपने आपराधिक इतिहास का विवरण लिस्टिंग इंचार्ज को उपलब्ध कराने को कहा गया। शासनादेश के निर्देशानुसार सैकड़ों सरकारी अधिवक्ताओं ने अपने आपराधिक इतिहास को लेकर अपनी अन्डरटेकिग ( घोषणा) उपलब्ध करा दिया है। अब कितने अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। यह पता नहीं चल पाया है लेकिन सरकारी अधिवक्ताओं ने अपने आपराधिक इतिहास होने अथवा न होने का विवरण लिस्टिंग इंचार्ज को प्रस्तुत कर दिया है।

लंबित मुकदमों की भी देनी होगी जानकारी

शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य विधि अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई आपराधिक मामला किसी भी फौजदारी न्यायालय में लंबित है तो उसका विवरण सहित सूचना एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दें। यह शासनादेश महाधिवक्ता कार्यालय से सभी सरकारी अधिवक्ताओं को प्रेषित कर दिया गया है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में सरकारी अधिवक्ताओं ने आपराधिक इतिहास से संबंधित प्रारूप पत्र पर अपना विवरण उपलब्ध कराया है। कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी अधिवक्ताओं के आपराधिक मामले विचाराधीनहै।



Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *