ज्ञानवापी मामला: एएसआई सर्वे पर रोक लगाने के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल होगी याचिका, पुरानी याचिका पर भी सुनवाई!
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- अन्तर्राष्ट्रीय समाचार
- Updated: 25 July, 2023 21:57
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ज्ञानवापी मस्जिद की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कराने के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी. वहीं, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी इंतजामिया कमेटी की ओर से एएसआई सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की जाएगी.
सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि कानून पर भरोसा-
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि शीर्ष अदालत ने जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाकर न्याय किया है. कमेटी की लीगल टीम मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी. एएसआई हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेगी। हम कानून में विश्वास करते हैं. न्यायालय का सम्मान करें. पुलिस-प्रशासन से भी यही अनुरोध किया गया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए सर्वे की तारीख बढ़ा दें.
दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी
वाराणसी के ज्ञानवासी मस्जिद विवाद में एएसआई सर्वे आदेश की वैधता और सिविल सूट पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ कर रही है. 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इतना ही नहीं सिविल सूट की वैधता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है. दोपहर 12 बजे ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी.
हाई कोर्ट ने नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था
28 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. जून 2023 में हाईकोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर दोबारा सुनवाई का फैसला लिया था. अब इस मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष की ओर से पक्षकार स्वयंभू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर है।
वाराणसी जिला जज के एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से पुनरीक्षण याचिका भी दाखिल की जाएगी. एसआई सर्वेक्षण का आदेश 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। इसके बाद एएसआई की ओर से विवादित परिसर का सर्वे भी शुरू किया गया. सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ASI के सर्वे पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करने को कहा है. मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जा सकती है.
जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की जायेगी
इस अर्जी में मुस्लिम पक्ष यह दलील देगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही एक मामले में एएसआई सर्वे पर रोक लगा चुका है, इसलिए वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है. पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की जायेगी. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की जाने वाली पुनरीक्षण याचिका को लेकर श्रृंगार गौरी की मुख्य वादी राखी सिंह की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कैविएट दाखिल की है. कैविएट दाखिल होने के बाद कोर्ट हिंदू पक्ष को भी सुनेगा और उसके बाद ही कोई फैसला देगा.
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