जौनपुर एसडीएम को रिकार्ड सहित किया तलब, 5 जनवरी को होना होगा पेश:Allahabad High Court
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज, जौनपुर के एसडीएम को 5 जनवरी को अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।कोर्ट ने सरकारी वकील को जानकारी लेने के लिए कई बार समय दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की. उनका कहना है कि याची की जमीन कृषि भूमि है।
पड़ोसी ने उसके खेत का कुछ हिस्सा मेड़ काटकर अपने खेत में मिला लिया है। पैमाइश के लिए एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया। राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। एसडीएम ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है लेकिन पैमाइश नहीं कराई जा रही है। बस तारीख पर तारीख देख रहा हूं. इस पर याचिका दायर की गई है.
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