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Wednesday 28 Oct 2026 22:16 PM

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फर्जी डिग्री मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला,डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका खारिज!



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में उपमुख्यमंत्री पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनका चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी.


यह आरोप लगाया था याचिकाकर्ता ने 

न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज के दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका तथ्यहीन है. आरोपों में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि वह भारी हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर देगी. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं. कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी.


दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम की डिग्री को फर्जी बताया था इससे पहले भी 

इससे पहले भी दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद दायर कर केशव प्रसाद मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था. अधीनस्थ अदालत ने भी उसके आरोपों में कोई दम न पाते हुए शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. कोर्ट ने इसे जनहित याचिका नहीं माना और सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को भेज दिया.

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