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गैंगेस्टर परेश रस्तोगी की 21 करोड़ बीस लाख की संपत्ति होगी कुर्क!



13 जून 2022 को एक अरब सोलह करोड़ तेइस लाख की संपत्ति का आदेश परित हुआ था

परेश रस्तोगी के ऊपर लखनऊ के अन्य अन्य जनपदों में कुल 82 मुकदमा है दर्ज

लखनऊ । गैंगेस्टर अभियुक्त रोहतास प्रोजेक्ट प्रालि के निदेशक परेश रस्तोगी की अब तक कुल एक अरब सैतीस करोड़ तैतालिस लाख तेरह हजार छ: सौ पचहत्तर रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित हुआ है।

डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शातिर अभियुक्त परेश रस्तोगी पुत्र लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित इक्कीस करोड़ बीस लाख रुपए को यूपी गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक गौतमपल्ली द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभियुक्त परेश रस्तोगी पुत्र लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी निवासी 41 / 1 लाला लाजपतराय मार्ग, थाना हजरतगंज द्वारा अपराध के माध्यम से सम्पत्तियां अर्जित की गयीं हैं। जिस पर सोमवार को न्यायालय पुलिस आयुक्त द्वारा शातिर अभियुक्त पर कड़ी कार्रवाई के क्रम में उसके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी अब तक चिन्हित सम्पत्तियां जिनकी कुल कीमत इक्कीस करोड़ बीस लाख रुपए है, को यूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का प्रारम्भिक आदेश पारित किया गया।अभियुक्त परेश रस्तोगी उपरोक्त के विरूद्ध वर्ष 2017 से लेकर अब तक कुल 82 अपराध थाना हजरतगंज,गौतमपल्ली,चिनहट, विभूतिखण्ड व गोसाईंगंज क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज किये गये है। अभियुक्त परेश रस्तोगी उपरोक्त ने वर्ष 2007 में अपराध जगत में प्रवेश किया और जमीन व बिल्डिंग के क्रय विक्रय का कार्य प्रारम्भ किया। अपराध से अर्जित धन को छिपाने के लिए अभियुक्त ने रोहतास प्रोजेक्ट लि. नाम से कम्पनी बना रखी है। अभियुक्त द्वारा अपनी उक्त कम्पनी के नाम से व बेनामी संव्यवहार से परिजनों के पक्ष में सम्पत्ति क्रय करना शुरू किया गया और अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित सम्पत्ति को प्रयुक्त कर अग्रेतर सम्पत्तियों का अवैध रूप से निर्माण किया गया। अभियुक्त परेश रस्तोगी ने सर्वप्रथम आम लोगों को आवासीय कामर्शियल बिल्डिंग बनाकर देने के नाम पर छल करते हुए करोड़ो रुपए ठग लिये एवं आवासीय व कामर्शियल बिल्डिंग भी उपलब्ध नहीं कराये। जब लोगों ने अपना पैसा वापस लेना चाहा, तो काफी लंबे समय तक उनको झूठी दिलासा देते रहे तथा बरगलाते रहे तथा अपनी दबंगई के चलते उनकी आवाज दबा दिया। निराश होकर व साहस जुटाकर पीड़ित लोगों द्वारा वर्ष 2017 से लेकर अब तक कुल 82 अभियोग थाना हजरतगंज, गौतमपल्ली, विभूतिखण्ड, चिनहट व गोसाईगंज में दर्ज कराये गये और अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधों को कारित कर सम्पत्तियां अर्जित की गयी है, जिनमें से पूर्व में चिन्हित सम्पत्तियों एक अरब सोलह करोड़ तेइस लाख तेरह हजार छ: सौ पचहत्तर रुपए को कुर्क किये जाने का प्रारम्भिक आदेश 13 जून 2022 को पारित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक गौतमपल्ली, लखनऊ द्वारा पूरक आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभियुक्त की कुर्क समपत्तियों के अलावा इक्कीस करोड़ बीस लाख रुपए की संपत्तियों के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई है, जो अपराध के माध्यम से अर्जित की गयी है, उक्त सम्पत्तियों के अर्जन का अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात स्रोत नहीं है।


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