आरोपी सनी-अरुण और लवलेश की सुनवाई टली माफिया अतीक-अशरफ हत्याकांड के !
प्रयागराज. अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की सुनवाई टल गई है. प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद तीनों आरोपियों की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत में पेशी होनी थी. जिला जज की अदालत खाली होने के कारण आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी. पिछली निर्धारित तारीख पर मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी शनि ने अपना वकील नियुक्त करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. आरोपी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह को नियुक्त किया गया है. मामले की सुनवाई जिला जज संतोष राय की अदालत में चल रही है.
एसआईटी ने 13 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया था। .
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोपी अरुण, लवलेश और सनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। पत्र कोर्ट को भेज दिया गया है. इन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये जाने हैं.
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