जौनपुर में शाहगंज के उपजिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट का वारंट, जानें क्या है पूरा मामला!
प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के शाहगंज उपजिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 6 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को सक्षम प्राधिकारी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नियत तिथि. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रीमती वंदना सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. सर्विस के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसे गंभीरता से लिया गया है। ग्राम पंचायत सरायख्खाजा के चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। इसमें पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी वंदना सिंह ने उप जिलाधिकारी शाहगंज की अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई में देरी पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी शाहगंज को चुनाव याचिका पर छह माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। इसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गयी. मामले के तथ्यों के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में कुल 1677 वोट पड़े थे, लेकिन वोटों की गिनती में 1605 वोट ही पाए गए और 30 वोट अवैध पाए गए. याचिका में धांधली का आरोप लगाया गया है. निकटतम प्रतिद्वंद्वी वंदना सिंह ने 72 वोट चोरी होने का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की मांग की थी. यहां रैना सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है.
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