अवैध निर्माण क्यों न ध्वस्त कर दिया जाए? विकास प्राधिकरण ने AIMIM जिलाध्यक्ष शाह आलम से पूछा !
प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में 10 जून को हुई हिंसा में कार्रवाई जारी है। हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल AIMIM के जिलाध्यक्ष शाह आलम के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA ने शाह आलम के घर पर अवैध निर्माण का कारण बताओ नोटिस चस्पा किया है। 29 जून तक नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। इससे पहले प्रशासन ने हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का मकान बुलडोजर से गिरा दिया था।
नोटिस में लिखा अवैध निर्माण क्यों न ध्वस्त कर दिया जाए
PDA के जोन-2 के अधिकारी अजय कुमार ने शाह आलम के भाई सैयद मकसूद अहमद के मकान को लेकर नोटिस भेजा है। यह प्रयागराज के गौसनगर करेली का 37/18 जे नंबर का मकान है। नोटिस में लिखा है कि नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के तहत PDA से इजाजत लिए बिना अवैध निर्माण किया गया है। दो फ्लोर के इसी भवन में शाह आलम का भी हिस्सा है। दोनों भाई एक ही मकान में रहते हैं।
नोटिस में कहा गया है कि भवन बिना नक्शा पास कराए बना लिया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 40 x 50 फीट है। मकान में रोड वाइंडिंग और सेटबैक करते हुए अवैध निर्माण किया गया है। मकसूद अहमद और शाह आलम सगे भाई हैं और दोनों का घर एक ही है। दोनों का मकान नंबर एक ही है।
जुर्माना लग सकता है 50 हजार का !
नोटिस में कहा गया है कि यूपी नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) की ओर आकर्षित किया जाता है। आपने बिना PDA की अनुमति के बिना आपने घर बना लिया है। इस निर्माण के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति को 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई मकान के ध्वस्तीकरण के अलावा होगी।
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